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बैंक लॉकर एग्रीमेंट नियम में बदलाव: तुरंत करें यह काम, नहीं तो डूब सकती है जीवन भर की जमा पूंजी!

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लोग अक्सर अपना कीमती सामान, कागज और जीवन भर की बचत बैंक लॉकर में रखते हैं। लेकिन 1 जनवरी 2023 से नया बैंक लॉकर नियम लागू हो गया है. बैंक के लॉकर में रखा है आपका सामान तो इस खबर को ध्यान से पढ़ें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के नए नोटिफिकेशन में सेफ डिपॉजिट लॉकर के समझौतों को लेकर नए अपडेट आए हैं।

क्या लिखा है नोटिफिकेशन में?

आरबीआई के नोटिफिकेशन में ग्राहकों से 1 जनवरी, 2023 तक लॉकर एग्रीमेंट रिन्यू करने को कहा गया था। बैंक अपने ग्राहकों को इस संबंध में एसएमएस भी भेज रहे हैं। ग्राहकों को लॉकर सिस्टम के लिए योग्यता साबित करने के लिए सबूत पेश करने होंगे। लेकिन कुछ ग्राहकों को लॉकर को लेकर बैंक की तरफ से एग्रीमेंट से जुड़ा एसएमएस मिला है, वहीं कुछ ग्राहकों का कहना है कि उन्हें कोई मैसेज ही नहीं मिला है.

लॉकर एग्रीमेंट को कैसे अपडेट करें

अगर आपने अभी तक लॉकर एग्रीमेंट रिन्यू नहीं कराया है तो इसके लिए बैंक से संपर्क करें और एग्रीमेंट अपडेट करवा लें। ग्राहकों को साल में कम से कम एक बार लॉकर का इस्तेमाल करना चाहिए। आप समझौते से जुड़े प्रोटोकॉल का पालन करके लॉकर खोल सकते हैं।

लॉकर एग्रीमेंट क्या है और इसे कैसे करें?

लॉकर एग्रीमेंट बैंक और ग्राहक के बीच सीलबंद दस्तावेज़ पर किया गया एक समझौता है। इस हस्ताक्षरित समझौते की एक प्रति ग्राहक को दी जाती है। इसमें ग्राहक को उसके दायित्वों और अधिकारों के बारे में बताया जाता है। लॉकर की सुरक्षा की जिम्मेदारी बैंक की होती है। आरबीआई के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि बैंक की जिम्मेदारी है कि वह अपने कैंपस की सुरक्षा को लेकर सभी जरूरी कदम उठाए ताकि ग्राहक का जरूरी सामान सुरक्षित रहे.

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